भोपाल / मैनिट में एसोसिएट प्रोफेसर्स की नियुक्ति पर डायरेक्टर व अन्य को हाईकोर्ट के नोटिस

मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मैनिट) में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर चयन को हाईकोर्ट में चुनौती गई है। आरोप है कि जिस अधिसूचना के तहत चयन किया गया है, वो निरस्त हो चुकी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मैनिट के डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. हरिलाल तिवारी और डॉ. धीरज अग्रवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 


नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने याचिका दायर कर बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना जारी की। इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर चयन के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ छूट दी गई थी। इस अधिसूचना को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहां की हाईकोर्ट ने इस अधिसूचना को निरस्त कर दिया था। उक्त अधिसूचना के तहत मैनिट में भी कुछ नियुक्तियां की गई थीं, इसलिए वे भी खारिज की जानी चाहिए।



Popular posts
मप्र: लॉकडाउन का आठवां दिन / भोपाल में मरकज से आई विदेशी जमातों ने चिंता बढ़ाई, ग्वालियर-भिंड में 48 घंटे का टोटल लॉकडाउन
कोरोनावायरस / भोपाल में पुलिसकर्मी गाने गाकर दूर कर रहे टेंशन, वीडियो आया सामने
जहां नहीं पहुंचा कोरोना / उत्तर कोरिया, यमन समेत दुनिया के 15 देशों में अब तक कोरोना नहीं, 37 देशों में अभी 10 से कम मामले
कोरोनावायरस / बीबी की वाइन्स स्टार भुवन बाम ने किया डोनेशन, मार्च की पूरी कमाई राहत कार्यों में दी
लॉकडाउन लर्निंग / ऋतिक रोशन ने लिया 21 दिन का पियानो चैलेंज, वीडियो शेयर कर लिखा- दो अंगूठों की वजह से हो रही कठिनाई