मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मैनिट) में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर चयन को हाईकोर्ट में चुनौती गई है। आरोप है कि जिस अधिसूचना के तहत चयन किया गया है, वो निरस्त हो चुकी है। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मैनिट के डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. हरिलाल तिवारी और डॉ. धीरज अग्रवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने याचिका दायर कर बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2017 को एक अधिसूचना जारी की। इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर चयन के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में कुछ छूट दी गई थी। इस अधिसूचना को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहां की हाईकोर्ट ने इस अधिसूचना को निरस्त कर दिया था। उक्त अधिसूचना के तहत मैनिट में भी कुछ नियुक्तियां की गई थीं, इसलिए वे भी खारिज की जानी चाहिए।